श्मशान घाट हादसा: NHRC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब
Ghaziabad Crematorium Roof Collapse: गाजियाबाद। गाजियाबाद (Ghaziabad) के मुरादनगर (Muradnagar) में स्थित श्मशान घाट (crematorium) में हुए हादसे में 24 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद मुरादनगर में मातम पसरा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए (NSA) के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार (Up Govt) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

एक साथ चली गई 24 लोगों की जान
गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाले फल कारोबारी जयराम (65) का निधन हो गया था। जयराम का अंतिम संस्कार मुरादनगर के श्मशान घाट पर होना था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग श्मशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग गेट से सटी गैलरी में खड़े हो गए। इसी दौरान यह हादसा हो गया। गैलरी की छत भरभराकर लोगों पर गिर पड़ी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कई लोगों की जान निकल चुकी थी। हादसे में कुल 24 लोगों की मौत हो हुई है, जबकि कई लोग घायल हैं।
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जेई, ठेकेदार सहित चार लोग गिरफ्तार
इस हादसे के बाद से ही ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा था, जिसे सोमवार की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही तीन लोगों को मुरादनगर नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर रविवार की शाम गैर इरादतन हत्या, भ्रष्टाचार लापरवाही समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्मशान घाट की घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी दिए निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है।

मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस
अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार (Up Govt) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नोटिस में यह भी कहा है कि राज्य के सभी श्मशान घाट व अन्य ऐसी स्थानों साथ सामुदायिक गतिविधियों के लिए आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी इमारतों का जिक्र रिपोर्ट होना चाहिए, जिनके रख-रखाव का जिम्मा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित ठेकेदार और विभाग ने लापरवाही से काम किया है, जिससे पीड़ितों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस घटना की गहन जांच की जानी चाहिए, जिससे कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी को पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सके।
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