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हाईकोर्ट के फैसले से गुजरात भाजपा MLA का छिना विधायक पद, इस सीट पर 7 बार जीते थे ये

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Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक भाजपा विधायक को अमान्य मानते हुए उसकी विधायकी छीन ली गई है। इस विधायक पर आरोप थे कि वर्ष 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उसने नामांकन पत्र भरते समय गलती की थी, इस गलती का केस हाईकोर्ट में ले जाया गया था। अब जबकि, ​मौजूदा विधायक की विधायकी छिन गई है तो चुनाव आयोग को उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराना पड़ेगा।

हाईकोर्ट में चल रहे इस केस की वजह से ​छिनी विधायकी

हाईकोर्ट में चल रहे इस केस की वजह से ​छिनी विधायकी

यह विधायक हैं पबुभा विरंभा माणेक (Pabubha Manek), जो कि वर्ष 2017 में द्वारका विधानसभा सीट से चुने गए थे। तब कांग्रेस के मेरामन गोरिया ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी में कहा गया था कि पबुभा माणेक ने नामांकन पत्र में गलती की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच कराई तो अब फैसला आया है, इस फैसले में कहा गया कि पबुभा माणेक विधायक पद पर नहीं रह सकते हैं। बता दें कि, द्वारका विधानसभा सीट जामनगर जिले के अंतर्गत आती है।

द्वारका से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं कक्षा 3 पास पबुभा

द्वारका से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं कक्षा 3 पास पबुभा

जानकारी के अनुसार, पबुभा विरंभा कक्षा 3 पास हैं और उनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ है। पबुभा के बारे में यह चौंकाने वाली बात रही है कि वे द्वारका सीट से 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पहले वह निर्दलीय उम्मीदवार रहा करते थे, बाद में भाजपा ने उन्हें टिकट देकर अपना उम्मीदवार बना लिया।

चुनाव आयोग को अब यहां कराना पड़ेगा उपचुनाव

चुनाव आयोग को अब यहां कराना पड़ेगा उपचुनाव

अब पबुभा से विधायकी छिनने के बाद द्वारका सीट पर उपचुनाव होंगे। हाइकोर्ट ने पबुभा माणेक की सुप्रीम कोर्ट में जाने की मांग भी खारिज कर दी है। साथ ही कहा है कि, वह अब सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं।

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English summary
Gujarat: HC verdict against BJP MLA Pabubha Manek
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