गुजरात में महिलाओं को 33% आरक्षण, 10% EWS कोटे के भीतर रहेगा

Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आर्थिक कमजोर वर्ग कोटा का लाभ देने के लिए आय के केवल आर्थिक मानदंडों का पालन करने का निर्णय लिया है। राज्य में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के भीतर दिया गया है।

Gujarat Govt cabinet approved 10% reservation for EBC

सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए एक मानदंड
उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा, परिवार की आय रुपए 8 लाख प्रतिवर्ष सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए एकमात्र मानदंड होगा, जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाभ चाहते हैं। जहां तक ​​राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, अन्य मापदंड जैसे कि प्लॉट के कद, घर, खेत की जमीन गुजरात में प्रभावी नहीं होगी।

कुल आय 8 लाख से से कम हो
पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, कृषि भूमि, घर, भूखंड आदि के कद के मानदंड लागू होंगे। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाभ पाने के लिए माता, पिता, बहन, भाई की आय कुल प्रति वर्ष रु 8 लाख से से कम होनी चाहिए। नितिन पटेल ने यह भी कहा कि आज के कैबिनेट के फैसले के अनुसार गुजरात में गैर-आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ प्राप्त करना एकमात्र मापदंड है।

Gujarat Govt cabinet approved 10% reservation for EBC

उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के कार्यान्वयन के लिए 10% अतिरिक्त सीटें जोड़ेंगे। वहीं, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के भीतर ही प्रभावी होगा।

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