राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा अमित शाह को हत्यारोपी, अहमदाबाद कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश

gujarat news in hindi , गांधीनगर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने 9 जुलाई को पेश होने के लिए आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने शाह को हत्यारोपी करार दिया था। राहुल के ऐसा कहने पर एक गुजराती भाजपाई नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जिसमें भाजपाई नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने शाह को हत्या का आरोपी बताया है, जबकि अदालत में शाह को पहले ही सभी आरोपों से मुक्त किया जा चुका है। ऐसे में राहुल गांधी ने मानहानि की है।

Case filed against rahul gandhi at ahmedabad Metropolitan court

राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में बदनक्षी (बदनाम करने की कोशिश करना) की शिकायत करने वाले भाजपा के यह नेता हैं खाडिया वार्ड के काउंसलर कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट। कृष्णवदन का कहना है कि राहुल गांधी ने अमित शाह को अनेक हत्याओं के मामले में आरोपी बता डाला, जबकि शाह पहले ही ऐसे आरोपों से मुक्त हो चुके हैं। वहीं, अदालत की ओर से भी राहुल गांधी को समन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे 9 जुलाई को अदालत में पेश हों।

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Case filed against rahul gandhi at ahmedabad Metropolitan court

बयान मध्यप्रदेश में दिया तो केस गुजरात में क्यों हुआ, इस सवाल के जवाब में अभियोजक ने तर्क दिया कि केरल उच्च न्यायालय का 1998 का निर्णय था कि, जब भी कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बोल रहा होता है और जब मीडिया में समाचार प्रकाशित होता है, तो किसी भी स्थान पर कोई भी शिकायत दर्ज की कराई जा सकती है और यह स्थापित कानून है।

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