आजम खान को एक और बड़ा झटका, 15 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी
फिरोजाबाद, 15 अप्रैल: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आजम पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान को 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है।

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क्या है पूरा मामला ?
वर्ष 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के हुसैनी मुहल्ले में आयोजित सभा में आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिए थे। चुनाव प्रेक्षक ने भाषण की सीडी देखकर तथ्यों को परखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग अफसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में आजम ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था। एसीजेएम अंबरीष त्रिपाठी की कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्तगणों द्वारा कोई आदेश दाखिल नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि स्टे को बढ़ाया गया है। कोर्ट ने 30 अप्रैल को पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
आजम खान के खिलाफ दर्ज हैं 87 मुकदमे, दो साल से हैं सलाखों के पीछे
विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनने वाले आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे अलग-अलग अदालतों में विचाराधीन हैं। हालांकि, इसमें से अधिकांश मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है।












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