Udaipur Files: कट्स के बाद भी नहीं थम रही लड़ाई! SC के बाद अब हाई कोर्ट में तय होगी 'उदयपुर फाइल्स' की किस्मत
Udaipur Files: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज से जुड़ा मामला दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया और फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से सोमवार, 28 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।
कट्स के बाद भी नहीं थम रही लड़ाई!
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि रिलीज पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की अपील निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने केंद्र के 21 जुलाई के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें फिल्म के दृश्यों में छह कट और डिस्क्लेमर में संशोधन के साथ फिल्म की रिलीज को मंजूरी दी गई थी।

अब हाईकोर्ट में तय होगी 'उदयपुर फाइल्स' की किस्मत
बेंच ने कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और हाईकोर्ट फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के मुद्दे पर फैसला सुना सकता है। इसने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद से केंद्र के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा।
11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म
'उदयपुर फाइल्स' राजस्थान में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित है। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी।
फिल्म पर क्यों लगी थी कोर्ट की रोक?
10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि केंद्र सरकार उन याचिकाओं पर फैसला नहीं ले लेतीं जिनमें फिल्म पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यह समाज में 'असहमति को बढ़ावा' दे सकती है।
डिस्क्लेमर में कुछ बदलावों की सिफारिश
केंद्र ने अब फिल्म के डिस्क्लेमर में कुछ बदलावों की सिफारिश की है और फिल्म निर्माताओं से मूल डिस्क्लेमर को संशोधित डिस्क्लेमर से बदलने को कहा है। समिति ने कुछ व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करने वाले क्रेडिट फ्रेम को हटाने की भी सलाह दी है।












Click it and Unblock the Notifications