बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से 2017 से चल रहे इस केस में मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली, 26 सितंबर: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को एक 2017 के केस में बड़ी राहत मिली है। शाहरुख खान को सर्वोच्च न्यायालय से ये राहत 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल करने के मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आपराधिक मामला बहाल करने से सरासर इनकार कर दिया है।

SC ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात वडोदरा रेलवे स्टेशन पर अपनी फिल्म "रईस" का प्रचार करते हुए 2017 में कथित रूप से फिल्म के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचाने के लिए शाहरुख खान के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।
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जानिए क्या है पूरा मामला, क्या लगा था शाहरुख खान पर आरोप
बता दें शिकायतकर्ता जितेंद्र मधुभाई सोलंकी ने वडोदरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने शाहरुख खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई से दिल्ली तक की जर्नी ट्रेन से कर रहे थे।इस दौरान रास्ते में ट्रेन वड़ोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो सुपरस्टार शाहरुख खान को देखने के लिए लोगों की भीड़ स्टेशन पड़ी और तभी शाहरुख खान ने अपने फैंस की भीड़ के बीच कुछ स्माईली गेंदे और टी-शर्ट फेंकी और भीड़ में भगदड़ मच गई। स्टेशन पर मची भगदड़ को रोकथाम करने लिए पुलिस लाठचार्ज भी किया।जिसमें एक व्यक्ति के मौत भी हो गई थी।

गुजरात उच्च न्यायालय पहले ये अपील खारिज कर चुकी है
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के अप्रैल 2022 के फैसले के खिलाफ मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। जिसके बाद शिकायर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन आज वहां भी ये मामला बहाल करने से सरासर इनकार कर दिया है।












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