लगभग एक महीने बाद जेल से बाहर निकले आर्यन खान, पिता शाहरुख खान खुद पहुंचे लेने
लगभग एक महीने बाद जेल से बाहर निकले आर्यन खान, पिता शाहरुख खान खुद पहुंचे लेने
मुंबई,
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 14 शर्तों पर दी आर्यन खान को जमानत
1. एक लाख रुपये का निजी बांड
2. एनडीपीएस कोर्ट से पूर्व अनुमति के बिना कोई विदेश यात्रा नहीं होगी।
3. पासपोर्ट सरेंडर करना होगा
4. जांच अधिकारी को बताए बिना मुंबई छोड़ सकते हैं।
5. मामले में सह-आरोपी (अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) से कोई संवाद नहीं कर सकते हैं।
6. मामले की कार्यवाही पर मीडिया को कोई बयान नहीं देनी है।
7. सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द कर दी जाएगी
8. एनसीबी कार्यालय हर शुक्रवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जाना होगा।
9. जब भी पूछा जाए जांच में शामिल होना होगा।
10. ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए
11. समान अपराध में लिप्त नहीं होंगे
12. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए
13. कोई कार्रवाई नहीं जो जांच के लिए प्रतिकूल हो
14. शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

3 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे आर्यन खान
आर्यन खान के आने की खुशी में शाहरुख खान के घर मन्नत पूरी तरह से सजा दिया गया है। आर्यन खान को एनसीबी ने क्रूज पर हो रहे ड्रग्स पार्टी के दौरान 02 अक्टूबर की रात हिरासत में लिया था और 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त से आर्यन खान जेल में है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने से पहले चार बार आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।












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