जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे राजपाल यादव, इस मामले में किया सरेंडर
बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। यह कार्रवाई 2 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद की गई, जिसमें उन्हें जेल प्रशासन के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए थे।

राजपाल यादव ने पहले अदालत से आत्मसमर्पण की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि, 4 फरवरी की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया। इसके बाद अभिनेता स्वयं अदालत पहुंचे और 25 लाख रुपये का चेक सौंपते हुए बाकी रकम जल्द चुकाने का आश्वासन दिया, लेकिन कोर्ट ने पहले सजा के पालन को जरूरी बताया।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कानून का पालन न करने वालों से नरमी की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून सहानुभूति से नहीं, बल्कि उसके सम्मान और अनुपालन से चलता है। इसी आदेश के बाद राजपाल यादव को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
2010 से जुड़ा है पूरा मामला
यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि यह रकम तय समय पर वापस नहीं की गई।
चेक बाउंस के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
कर्ज चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद संबंधित कंपनी ने अभिनेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
2024 में मिली थी अस्थायी राहत
साल 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अपील पर अस्थायी रोक लगाई थी, ताकि अभिनेता शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते के तहत बकाया राशि चुका सकें। लेकिन तय शर्तों के अनुसार भुगतान पूरा न हो पाने के कारण यह राहत समाप्त हो गई। समझौता विफल रहने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए राजपाल यादव को पूरी सजा भुगतने का आदेश दिया, जिसके तहत उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया है।
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