'कंगना रनौत भले ही सेलेब्रिटी हों, लेकिन वो भी आरोपी हैं', मुंबई कोर्ट ने एक्ट्रेस से क्यों कहा ऐसा?

'कंगना रनौत भले ही सेलेब्रिटी हों, लेकिन वो भी आरोपी हैं', मुंबई कोर्ट ने एक्ट्रेस से क्यों कहा ऐसा?

मुंबई, 24 मार्च: मुंबई अंधेरी की 10वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कंगना रनौत के उस आवेदन को 22 मार्च खारिज कर दिया, जिसमें एक्ट्रेस ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से स्थायी छूट का अनुरोध किया था। कंगना रनौत ने कहा था कि उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील करेंगे और इसलिए उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा शुरू की गई अदालती कार्यवाही में भाग लेने से स्थायी छुट्टी दी जाए...। कंगना की याचिका को खारिज करते हुए अदालत के आदेश में मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा, "यह रिकॉर्ड की बात है कि समन की तामील के बाद से, आरोपी कंगना रनौत दो मौकों पर पेश हुई हैं।'' कगंना रनौत का प्रतिनिधित्व वकील रिजवान सिद्दीकी ने किया। जबकि जावेद अख्तर का प्रतिनिधित्व जय भारद्वाज ने किया। अदालत मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल 2022 को करेगी।

जानें कंगना रनौत और जावेद अख्तर के केस के बारे में सबकुछ

जानें कंगना रनौत और जावेद अख्तर के केस के बारे में सबकुछ

2020 में जावेद अख्तर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कंगना रनौत के खिलाफ उनके खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया था। इसके बाद से कंगना और जावेद कोर्ट में इस केस को लेकर लड़ रहे हैं। मामले से जुड़ी सबसे ताजा घटना कंगना की याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज करना है। हाल ही में, कंगना रनौत ने याचिका दायर कर उनसे और गीतकार जावेद अख्तर के मामलों को अंधेरी की 10वीं मजिस्ट्रेट अदालत से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। मजिस्ट्रेट आरआर खान ने दलीलों को सुना और उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने अदालत की कार्यवाही में अभिनेत्री की अनुपस्थिति के खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणियां भी की थीं।

कोर्ट ने कंगना को बताया 'आरोपी'

कोर्ट ने कंगना को बताया 'आरोपी'

अदालत के आदेश में मजिस्ट्रेट आरआर खान ने कहा, "यह रिकॉर्ड की बात है कि समन की तामील के बाद से, आरोपी (कंगना रनौत) सिर्फ दो मौकों पर पेश हुई हैं। एक बार मामले को ऑनबोर्ड करने के लिए और दूसरी बार अदालत के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाने के लिए। आज तक, आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के परीक्षण के लिए अदालत के साथ सहयोग करने के इरादे से पेश नहीं हुई हैं।"

"भले ही कंगना सेलेब्रिटी हों...''

मजिस्ट्रेट ने आगे कहा, "मामले के रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी (कंगना रनौत) के पहले के आचरण को ध्यान में रखते हुए, अब तक अपराध के विवरण तैयार न करना और अभियुक्त की जानबूझकर अनुपस्थिति के संबंध में शिकायतकर्ता के मजबूत आंदोलन के आधार हैं जो मजबूर करते हैं। इसलिए इस मोड़ पर आरोपी के पक्ष में न्यायिक विवेक का प्रयोग अदालत नहीं करेगी।'' कोर्ट ने यह भी कहा है कि कंगना भले ही सेलेब्रिटी हों लेकिन उनके वो आरोपी भी हैं, इसलिए उन्हें छूट नहीं मिलेगी।

जब कंगना ने जावेद अख्तर पर लगाया था आपराधिक धमकी का आरोप

जब कंगना ने जावेद अख्तर पर लगाया था आपराधिक धमकी का आरोप

कंगना रनौत ने अपनी शिकायत में जावेद अख्तर पर जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है। कंगना ने उस समय को भी याद किया जब गीतकार ने उनकी बहन रंगोली चंदेल को फोन किया और उन्हें माफी पत्र लिखने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने लिखा कि यह ऋतिक रोशन के साथ सार्वजनिक विवाद से जुड़ा हुआ था।

मानहानि मामले के बारे में बात करते हुए, कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, "जो आपको नहीं बना सकते, वे आपको भी तोड़ भी नहीं सकते हैं। साथ ही जब तूफान की इन आंखों में .. इसे आंखों में देखें और पोज दें। आज जावेद अख्तर मामले की सुनवाई थी जो उन्होंने शिवसेना के दबाव में दायर की थी। लकड़बग्घा का सामना करने के लिए एक अकेला योद्धा ही काफी है।''

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