शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से बड़ी राहत, Kissing केस में 15 साल बाद मिली माफी

मुंबई, 25 जनवरी: हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे द्वारा सार्वजनिक स्थल पर शिल्पा शेट्टी को किस करने वाले मामले में अभिनेत्री को कोर्ट से राहत मिली है। ऐक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को 2007 में राजस्थान में एक इवेंट के दौरान हॉलिवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने किस किया था। जिसके बाद ऐक्ट्रेस के खिलाफ सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। अब 15 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में शिल्पा को माफी दे दी है। उन्हें अपराध से मुक्त कर दिया गया है।

कोर्ट ने शिल्पा को किया बरी

कोर्ट ने शिल्पा को किया बरी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी चव्हाण की एक अदालत ने शिल्पा को 18 जनवरी को बरी कर दिया। सोमवार को विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। इसके अनुसार शिल्पा ने घटना के तुरंत बाद अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मामले पर विचार करने के बाद ये बात सामने आई कि शिल्पा के खिलाफ आरोप निराधार थे और इसलिए उन्हें अपराध से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने आदेश में कहा, "ऐसा लगता है कि आरोपी शिल्पा शेट्टी आरोपी नंबर 1 (रिचर्ड गेरे) के कथित कृत्य की शिकार हैं।

 एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों कलाकार

एड्स जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोनों कलाकार

2007 में दोनों कलाकार राजस्थान में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक साथ आए थे। मंच पर रिचर्ड ने अभिनेत्री के गालों पर किस किया, जिससे देश में हड़कंप मच गया। चुंबन की घटना का भारत के कई शहरों में जोरदार विरोध हुआ था। शिकायतों के बाद, रिचर्ड और शिल्पा दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अश्लीलता के मामले दर्ज किए गए थे।

मामले से देश में मचा था हड़कंप

मामले से देश में मचा था हड़कंप

अप्रैल 2007 को, राजस्थान की एक अदालत ने शेट्टी और गेरे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। हंगामे के तुरंत बाद, रिचर्ड गेरे ने एक बयान के माध्यम से शिल्पा को 'अपमानित' करने के लिए माफी मांगी थी। शिल्पा के तत्कालीन प्रवक्ता डेल भागवागर ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से माफी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, यह दुखद है कि गेरे को अपनी गलती के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने न्यूज चैनलों पर जमकर निशाना साधा था।

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत से मामला मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। अपने आदेश में मुंबई की अदालत ने माना कि शिकायत से जुड़ी किसी भी समाचार रिपोर्ट ने सामान्य इरादे का प्रदर्शन नहीं किया। शिल्पा पर लगे आरोपों में से एक यह भी है कि जब सह-आरोपी गेरे ने उन्हें किस किया तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। आदेश में कहा गया है, "यह किसी भी तरह से उन्हें किसी भी अपराध का साजिशकर्ता या अपराधी नहीं बनाता है।

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