दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया प्रस्ताव, कहा- जूही चावला पर लगा जुर्माना माफ नहीं कम किया जा सकता है

नई दिल्ली। 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने अभिनेत्री पर लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश जसमीत सिंह ने जूही का केस लड़ रहे अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से कहा कि हम इसे पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे। हम इसे दो लाख रुपये कर देंगे। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी।

juhi chawla 5g case hc proposes to reduce cost of fine

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी शर्त रखा कि उन्हें सार्वजनिक काम करना चाहिए। वह यहां डीएसएलएसए का प्रोग्राम कर सकती हैं। डीएसएलएसए के लोग उनसे संपर्क करेंगे। वह यहां डीएसएलएसए का प्रोग्राम कर सकती हैं। वहीं जुर्माने को कम करने के मामले को लेकर अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अदाकारा के पास इसे चुकाने के लिए साधन नहीं हैं। कोर्ट की फीस तो सब देते हैं, उन्हें भी चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रकम ज्यादा है।

बेंच ने कहा कि सभी को कोर्ट के अनुशासन का पालन करना होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। बता दें कि जूही चावला ने 5जी तकनीक को लेकर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 5जी तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु और पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उनपर 20 लाख का जुर्माना लगाया था।

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