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Jana Nayagan: 'जन नायकन' की रिलीज पर फिर संकट, अब क्या करेंगे थलपति विजय? क्या है पूरा मामला?

Jana Nayagan: थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर दर्शकों का इंतजार और लंबा हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने आज यानी 27 जनवरी 2026 (मंगलवार) को इस फिल्म को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने संबंधी सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया है।

फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज में होगी और देरी
इसके साथ ही साफ हो गया है कि फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज में अब और देरी होने वाली है। 27 जनवरी 2026 को चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने इस मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

Jana Nayagan

'जन नायकन' को लेकर कोर्ट ने जारी किया ऐसा आदेश

कोर्ट ने कहा है कि सिंगल जज को सेंसर बोर्ड (CBFC) को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए था। अब ये पूरा मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए फिर सिंगल बेंच को सौंप दिया गया है।

अब भी अनसर्टिफाइड है 'जन नायकन'

-इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि एच. विनोद के निर्देशन में बनी 'जन नायकन' अभी भी बिना सर्टिफिकेट के है। आपको बता दें कि इस फिल्म को पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होना था लेकिन CBFC ने आखिरी वक्त तक कट्स के बावजूद सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था।

-इससे पहले सिंगल जज पी.टी. आशा की अदालत ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया था लेकिन उसी दिन डिवीजन बेंच ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

CBFC को पक्ष रखने का पूरा मौका देने की बात

हाई कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में साफ कहा है कि किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले सेंसर बोर्ड को उचित प्रक्रिया और पर्याप्त समय मिलना चाहिए। केवल कट्स लगाए जाने के आधार पर जल्दबाजी में सर्टिफिकेट देने का निर्देश सही नहीं माना जा सकता।

बोर्ड मेंबर की शिकायत से उलझा मामला

-इससे पहले 20 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया था। CBFC ने प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस को रिलीज से ठीक पहले सूचित किया था कि एक बोर्ड मेंबर की शिकायत के आधार पर फिल्म को दोबारा रिव्यूइंग कमेटी के पास भेजा गया है।

-शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फिल्म के कुछ दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं और कुछ सीन सेना की छवि को प्रभावित करते हैं। हैरानी की बात ये है कि ये शिकायत उसी रिव्यू कमेटी के सदस्य ने की जिसने पहले कट्स के बाद UA सर्टिफिकेट की सिफारिश की थी।

कट्स के बाद भी फिल्म को क्यों नहीं मिला सर्टिफिकेट?

कट्स लागू होने के बाद फिल्ममेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। तब सिंगल बेंच ने CBFC को सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था लेकिन डिवीजन बेंच ने उस फैसले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

फिल्म 'जन नायकन' का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। KVN प्रोडक्शंस ने डिवीजन बेंच की अंतरिम रोक को चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें दोबारा मद्रास हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

थलपति विजय की आखिरी फिल्म है 'जन नायकन'

-'जन नायकन' को साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म के बाद थलपति विजय अपनी पार्टी TVK के साथ फुल-टाइम राजनीति में कदम रखने वाले हैं।

-इस फिल्म में थलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि जैसे कई बड़े कलकार नजर आएंगे।

कब सुलझेगा ये मामला?

'जन नायकन' की रिलीज को लेकर बना कानूनी पेंच फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी निगाहें मद्रास हाई कोर्ट की आगामी सिंगल बेंच सुनवाई पर टिकी हैं जो ये तय करेगी कि थलपति विजय की ये बहुप्रतीक्षित फिल्म आखिरकार कब सिनेमाघरों तक पहुंचेगी।

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