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Vande Mataram Rule: पूरा ‘वंदे मातरम्' गूंजेगा दिल्ली में! सरकारी कार्यक्रमों में सभी 6 अनुच्छेद गाने का आदेश

Vande Mataram Rule Delhi: दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर नई स्पष्ट व्यवस्था लागू कर दी है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन विभाग यानी DTTE ने अपने अधीन आने वाले सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम्' के सभी छह अनुच्छेद पूरे स्वरूप में गाए जाएं। अब किसी भी कार्यक्रम में केवल कुछ हिस्सों तक सीमित रखने की अनुमति नहीं होगी।

जारी आदेश के मुताबिक यह निर्देश सरकारी दफ्तरों, प्रशिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा, जहां औपचारिक कार्यक्रमों के दौरान राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। विभाग का कहना है कि अलग अलग संस्थानों में अलग तरीके से कुछ अंश गाने की प्रथा को खत्म कर एक समान व्यवस्था लागू करना ही इसका उद्देश्य है।

Vande Mataram Rule delhi

जिम्मेदारी तय, समन्वय जरूरी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम आयोजित करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय गीत सामूहिक रूप से और निर्धारित प्रारूप में बिना किसी अंश को छोड़े गाया जाए। इसे राष्ट्रीय परंपराओं और प्रोटोकॉल के एकरूप पालन की दिशा में नियमित प्रशासनिक कदम बताया गया है।

साथ ही स्कूलों में दैनिक गतिविधियों की शुरुआत सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' के गायन से करने का सुझाव भी दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया जा सके।

किन संस्थानों पर लागू होगा निर्देश

यह आदेश दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एडमिनिस्ट्रेशन, DTTE मुख्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI सहित सभी संबद्ध इकाइयों को भेजा गया है।

केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के बाद कदम

दरअसल 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर पहली बार विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया था। मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि जब 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' साथ में बजाए जाएं, तो पहले राष्ट्रीय गीत के सभी छह अनुच्छेद गाए जाएं। इसकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराने और राज्यपालों के संबोधन जैसे औपचारिक अवसरों पर इस प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य बताया गया है।

राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय (Bankim Chandra Chattopadhyay) ने की थी। अब दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी के सरकारी आयोजनों में 'वंदे मातरम्' पूरी गरिमा और पूर्ण स्वरूप में सुनाई देगा।

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