दिल्ली की हवा होगी और भी साफ, आज से लागू हुआ GRAP, लगाई गईं पाबंदियां

हर साल जिस तरह से दिल्ली में सर्दियों के समय प्रदूषण बढ़ता है उसे रोकने के लिए इस बार प्रदेश की अरविंद केजरीवाल सरकार ने खास तैयारी की है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि हमने इस बार पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के लिए हॉटस्पॉट एक्शन प्लान बनाया है।

गोपाल राय ने बताया कि हर साल हम आम तौर पर देखते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, प्रदूषण का भी स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। लिहाजा सरकार 15 दिन पहले से ही अपनी तैयारियों में जुट गई है। हमने इसके लिए इस साल हॉटस्पॉट एक्शन प्लान बनाया है।

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आज से दिल्ली के अंदर सर्दियों के अंदर जो प्रदूषण बढ़ता है उसे नियंत्रित करने के लिए ग्रैप को लागू कर दिया गया है। विंटर एक्शन प्लान के तहत मुख्यमंत्री जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया है। उसमे एक महत्वपूर्ण प्वाइंट ग्रैप को लागू करना है। ग्रैप सिस्टम के चार चरण हैं।

दिल्ली के अंदर पुअर कैटेगरी में अगर एक्यूआई पहुंचता है तो उसके बाद हम जरूरी कदम उठाते रहेंगे। अभी दिल्ली में एक्यूआई 200 से नीचे है। जैसे-जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, हम नियमों को सख्ती से लागू करेंगे।

बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को आज यानि 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जैसे-जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, वैसे-वैसे पाबंदियों को भी बढ़ाया जाएगा। हर चरण में लोगों को सिटिजन चार्टर का पालन करना होगा। जो भी प्रदूषण फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे पहले 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए लागू किया जाता था लेकिन इस बार इसे 15 दिन पहले ही लागू कर दिया गया है।

एक्यूआई 201-300 तक रहता है तो 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल, 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लग जाएगी। चेकिंग के दौारन इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी, होटल, ढाबे आदि पर लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

एक्यूआई 301 से 400 के बीच जाता है तो फेज 1 की पाबंदियों के साथ इन नियमों को लेकर सख्ती को और बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही हॉटस्पॉट पर प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एक्यूआई 401 से 450 तक जाता है तो पहले की पाबंदियों के साथ दिल्ली, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और गुरुग्राम में बीएस-3 और बीएस-4 की गाड़ियों पर रोक लग जाएगी। रेलवे, मेट्रो आदि को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। ईंट के भट्टों, मिक्स प्लांट, क्रशर को बंद कर दिया जाएगा।

एक्यूआई 450 से अधिक होने पर दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को प्रवेश पर रोक रहेगी। सड़क, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर जैसे निर्माण कार्य पर रोक लग जाएगी।

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