लखीमपुर खीरी: आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा SC

आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा SC

दिल्ली, 11 मार्च: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्री की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार 15 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। जिसके खिलाफ पीड़ित पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

Supreme Court agreed to hear on Tuesday the petition seeking cancellation of Ashish Mishra bail

याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने बताया लखीमपुर खीरी मामले के एक गवाह पर गुरुवार रात को हमला हुआ है। इस मामले की अब जल्द सुनवाई की जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी, लेकिन इसे लिस्ट नहीं किया गया था। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा करीब चार महीने से जेल में बंद थे। बीते दिनों उन्हें कोर्ट से जमानत दी थी।

तो वहीं, आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आशीष की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है।

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