फर्जी पैन कार्ड मामले में SC ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दी राहत, जमानत पर रिहा करने के आदेश
फर्जी पैन कार्ड मामले में SC ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दी राहत, जमानत पर रिहा करने के आदेश
दिल्ली, 10 अगस्त: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली है। उन्हें यह राहत सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत देने का आदेश निचली अदालत को दिया है। बता दें कि यह आदेश चार हफ्ते बाद लागू होगा।
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इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में मुखबिर का बयान दर्ज करने का आदेश भी दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार हफ्ते के अंदर मुखबिर के बयान दर्ज किए जाए। मुखबिर के बयान दर्ज करने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मुकदमे में आजम खान की पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा को भी नामजद दिया गया।
इसी तरह पासपोर्ट और पैनकार्ड में भी दो जन्मतिथि दर्शाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना की ओर से कराए गए थे। उधर, सांसद आजम खान के खिलाफ आलियागंज के किसानों की जमीनें कब्जाने, फांसीघर की जमीन कब्जाने, मदरसा आलिया से किताबें चोरी, आचार संहिता आदि मामलों में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि इनमें आलियागंज के मामलों में भी बुधवार को सुनवाई होगी, जबकि अन्य मामलों में 25 अगस्त को सुनवाई होगी।












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