सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जेल में विशेष भोजन उपलब्ध कराने की मांग

Satyendar Jain, तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शनिवार को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी।

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    Satyendar Jain court rejected to provide him food items according to his religious beliefs

    सत्येंद्र जैन की ओर से दायर अर्जी में जेल अधिकारियों को मंत्री की तत्काल चिकित्सा जांच कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था। इसने आरोप लगाया था कि जैन को जेल के अंदर बुनियादी भोजन और चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को जैन की गिरफ्तारी के दिन से वे जैन मंदिर में जाने में सक्षम नहीं है। जैन होने के नाते वे एक धार्मिक उपवास पर हैं। वे दुग्ध उत्पाद के अलावा दाल, अनाज नहीं खाते हैं।

    याचिका में जैन ने अदालत से उन्हें पारंपरिक भोजन देने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जेल प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि उन्हें सब्जियां, फल और मेवे दिए जाएं।इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना था कि जेल रिकॉर्ड के मुताबिक केंद्रीय जेल अधीक्षक के कार्यालय में ऐसा कोई अनुरोध दाखिल नहीं किया गया है जिसमें सत्येंद्र जैन ने अपने उपवास की जानकारी दी थी।

    जैन के इन आरोपों से जेल प्रशासन ने दावा किया कि जेल प्रशासन जाति, पंथ या धर्म पर बिना किसी भेदभाव के सभी कैदियों को पोषण और संतुलित आहार प्रदान करता है। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से पेश हुए वकील अभिजीत शंकर ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि कैदियों को जेल में सूखे मेवे देने की अनुमति नहीं है। इसे नियमित भोजन के विकल्प के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है।

    अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से एक रिपोर्ट भी मांगी थी कि बीते छह महीनों में सत्येंद्र जैन को क्या खाना दिया जा रहा था। अदालत ने पूछा था कि क्या सत्येंद्र जैन पिछले 5-6 महीनों के दौरान धार्मिक उपवास पर थे। क्या उन्हें 10-12 दिनों से वैसा भोजन दिया जाना बंद कर दिया गया है जो पहले दिया जा रहा था। बता दें कि, जैन को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

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