AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राऊज एवन्यू कोर्ट ने दी जमानत
MLA Amanatullah Khan: राऊज एवन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब भी जांच अधिकारी अमानतुल्लाह खान को बुलाएंगे, तो उन्हें जांच में शामिल होना होगा। इसके अलावा, उन्हें बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था, और कहा था कि उनकी संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिस की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई।
25 फरवरी तक मिली थी अस्थायी राहत
इससे पहले, अदालत ने 25 फरवरी तक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। पुलिस के अनुसार, अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को हुई एक घटना के दौरान जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला किया और एक आरोपी को हिरासत से भगाने में मदद की।
इस मामले में एफआईआर ओखला पुलिस थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने शाहबाज खान नामक आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस से धक्का-मुक्की की थी। इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया।
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