12 साल पहले हुए हादसे में 2 भाइयों को मिलेगा 2 करोड़ मुआवजा
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश स्थित जिला मुजफ्फनगर में 12 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में अपने माता-पिता और एक बहन को खोने वाले दो भाइयों को मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2.2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
MACT की अध्यक्षता कर रहे अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वो ब्याज के साथ 2,21,64,491 रुपए का मुआवजा संदीप तोमर और सुमित तोमर को दें।
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दोनों पश्चिम दिल्ली स्थित जनकपुरी में रहते हैं। जिस टैंकर से एक्सिडेंट से हुआ था उसका इंश्योरेंस इसी कंपनी से था।
इस मामले में दिया फैसला
बता दें कि MACT ने यह फैसला तोमर भाइयों के 47 वर्षीय पिता सत्यबीर सिंह की मौत की घटना के मामले में देने का आदेश दिया है। MACT ने माना था कि तेज गति से आ रहे टैंकर के ड्राइवर है।
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इस हादसे में तोमर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक सत्यबीर सिंह तोमर सहित पांच अन्य लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के वक्त जहां संदीप की उम्र 18 थी वहीं सुमित 21 वर्ष का था।
ट्रिब्यूनल ने मुआवजे का आदेश देते हुए पाया कि इस घटना के कारण तोमर भाइयों में से एक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई या अस्थायी नौकरी करने की जगह मजबूरी में भारत रहना पड़ा।
अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा है कि घटना के वक्त तोमर भाइयों के पास इतना अनुभव नहीं था कि वो अपने पिता सत्यबीर का कारोबार संभाल पाते।
तब हुई थी घटना
घटना 30 दिसंबर 2004 को हुई थी। जब तोमर भाइयों में से एक संदीप अपने पिता,मां, बहन और दादी के साथ उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर के शामली जा रहे थे।
रात करीब 9 बजे सामने से आ रहे टैंकर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। घटना में संदीप को काफी चोटें आई थी, वहीं मां, बहन औ ड्राइवर की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। संदीप के पिता की मौत अस्पताल पहुंच कर हो गई थी।
वहीं टैंकर के मालिक और ड्राइवर ने दावा किया कि एक्सिडेंट कार के ड्राइवर के खराब गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। कार का ड्राइवर गलत साइड से तेज गाड़ी चला रहा था।
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उन्होंने यह दावा भी याची तोमर भाइयों द्वारा मुआवजे की मांगी गई रकम अधिक है और ड्राइवर को गलत फंसाया जा रहा है।