2012 में PM आवास के सामने विरोध प्रदर्शन मामले में केजरीवाल आरोप मुक्त, कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 अन्य लोगों को 2012 में प्रधानमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करने के आरोप मामले मों बरी कर दिया है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आज दिल्ली की एक अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।

 Relief to Arvind Kejriwal, others in case of alleged rioting in front of PMs house in 2012
26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताएओं के साथ मिलकर मनमोहन सिंह के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था। उनपर पानी की बौछारें छोड़ी गई,आंसू गैस के गोले छोड़े थे।

जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने झंडों के डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया और वहां से बैरिकेड और पौधों को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत केस दर्ज किया गया। अब इस मामले में केजरीवाल बरी हो गए।

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