दिल्ली में रेस्तरां को ओपेन एरिया और छतों पर फूड सर्व करने की दी गई परमीशन, लागू की गई ये शर्ते

दिल्ली में रेस्तरां को ओपेन एरिया और छतों पर फूड सर्व करने की दी गई परमीशन, लागू की गई ये शर्ते

DelhiEestaurant: दिल्‍ली रेस्‍तरां मालिकों को एमसीडी से बड़ी राहत मिली है, एमसीडी ने राजधानी के सभी रेस्‍तरां को खुले में और छतों का फूड सर्व करने की परमीशन दे दी है। एमसीडी ने ये भी कहा छतों और खुले भोजन स्थलों वाले रेस्‍तरां को दिल्ली अग्निशमन सेवा से किसी अतिरिक्त फायर सिक्‍योरिटी सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन दिल्‍ली एमसीडी ने इसके लिए कुछ शर्ते भी लागू की हैं।

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4 नवंबर को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया....

  • भूतल और खुली जगह पर खाना खिलाने के लिए कोई अतिरिक्त फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन ऊपरी मंजिलों पर खुली जगह में यदि मौजूदा रेस्‍तरां का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर से कम है, तो फायर एनओसी की आवश्यकता होगी लेकिन खुली जगह के जुड़ने से कुल क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर या उससे अधिक हो जाता है जो एनओसी की आवश्‍यकता नहीं होगी।
  • एमसीडी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार खुली जगह, छत या आधी खुली छत पर किसी भी तरह का खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी।
  • खुली जगह/छत पर अगर शराब सर्व की जा रही है तो रेस्‍टरां में ऐसी व्‍यवस्‍था होनी चाहिए कि वो राहगीर को दिखाई न देनी चाहिए। यदि खुली जगह आस-पास के अन्य ऊंचे स्थानों से दिखाई देती है, चाहे वह उसी भवन के भीतर हो या आसपास तो वो बाहर से नजर ना आएं इसके स्‍पेशल प्रबंध किए जाने चाहिए।
  • रेस्‍तरां को ये निर्धारित करना होगा कि खुली जगह / छत का उपयोग करने वाले छत से राहगीरों पर कोई सामान ना फेंके।
  • खुले में फास्ट फूड स्टॉल, आइसक्रीम पार्लर, पान और बीड़ी स्टॉल आदि लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।

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