दिल्ली में 25 अक्टूबर से PUC के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जल्द अधिसूचना जारी करेगी सरकार
नई दिल्ली, अक्टूबर 01। देश की राजधानी दिल्ली में 25 अक्टूबर से एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को बताया है कि दिल्ली में 25अक्टूबर से बिना पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी) के पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। गोपाल राय ने बताया कि यह फैसला दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में लिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोपाल राय ने अभी मौखिक रूप से ही इस फैसले की जानकारी दी है। जल्द ही इसके संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
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पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों की मीटिंग में फैसला
आपको बता दें कि 29 सितंबर को दिल्ली में पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक अहम मीटिंग हुई थी। इस बैठक में प्रदूषण को नियंत्रित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा हुई। इसी मीटिंग में 25 अक्टूबर से दिल्ली में इस नियम को लागू करने का फैसला लिया गया। 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना पीयूसी के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।
पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार उठाएगी यह कदम
गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है और इसे कम करना अनिवार्य है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के प्रभावी और गंभीर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 3 अक्टूबर को अपना 24X7 वॉर रूम लॉन्च करेगी।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 6 अक्टूबर से धूल विरोधी अभियान भी चलाया जाएगा, जहां निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण की जांच के लिए अचानक निरीक्षण किया जाएगा।












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