दिल्ली में MCD ने नई मीट पॉलिसी को दी मंजूरी, इन जगहों पर दुकान खोलने पर होगी पाबंदी
दिल्ली नगर निकाय ने मंगलवार को नई मीट पॉलिसी को पास किया है, इसमे कुल 54 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार की नई मीट पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया है।
मीट व्यापारियो ने नई मीट पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला लिया है। मीट ट्रेडर संगठनों की ओर से कहा गया है कि अगर इस नीति को वापस नहीं लिया जाता है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे।

नई नीति के अनुसार मीट शॉप और धार्मिक स्थल या अंतिम संस्कार स्थल के बीच न्यूनतम दूरी 150 मीटर होनी चाहिए। एमसीडी की ओर से कहा गया है कि लाइसेंस दिए जाने के बाद अगर मीट धार्मिक स्थल का निर्माण हुआ है तो वह इस दूरी पर ध्यान नही देगी।
नई नीति के अनुसार मस्जिद के आस-पास मीट शॉप खुल सकती है और यहां सुअर के मीट को छोड़कर कुछ जानवरों का मीट बिक सकता है। बशर्ते के दुकानदार के पास इशके लिए मस्जिद कमेटी या इमाम की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
बता दें कि एमसीडी पर फिलहाल आम आदमी पार्टी का शासन है। पशु पालन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट पॉलिसी को एमसीडी के दायरे में लागू कर दिया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार नया लाइसेंस जारी करने की फीस दुकानदारों के लिए 18000 और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 1.5 लाख होगी।
लाइसेंस जारी होने के बाद हर तीन महीने में फीस में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार मीट की दुकान के लिए आवासीय क्षेत्र में कम से कम 20 स्क्वॉयर मीटर की जगह होनी चाहिए। वहीं कॉमर्शियल क्षेत्र में दुकान के साइज पर कोई पाबंदी नहीं है। मीट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कम से कम 150 स्क्वॉयर मीटर की जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि नए नियमों का पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












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