तिहाड़ में भगवद्गीता ले जाने की अनुमति, जेल नंबर-1 रहेंगे मनीष सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहेंगे। उन्हें जेल नंबर-1 में रखा जाएगा।

दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Liquor Scam) मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) की सेंट्रल जेल नंबर एक में रखा जाएगा। आप नेता की सात दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। इस बार सीबीआई ने अदालत से कहा कि उसे फिलहाल 'आप' के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की हिरासत की जरूरत नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।
पूर्व डिप्टी सीएम व 'आप' के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर- 1 में रखा गया है। सोमवार कोर्ट ने कहा कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक अर्जी दी गई है। जिसके पीछे सीबीआई की दलील है कि उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें मद्देनजर रखते हुए आरोपी (डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया) को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
इन चीजों को ले जाने की अनुमति
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम व आप नेता की सात दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अपने साथ कुछ जरूरी चीजें और भगवद् गीता ले जाने की अनुमति मांग की शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने विपश्यना (ध्यान) करने की भी अनुमति देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया को जेल में भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपश्यना (ध्यान) की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।
तिहाड़ में 500 मीटर दूर सत्येंद्र जैन
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल नंबर- 7 में पहले से हैं। जेल नंबर-1 और 7 दोनों हाई सिक्योरिटी जेल है। उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन पर ये कार्रवाई मनीलांड्रिंग एक्ट के तहत की गई थी।
Recommended Video













Click it and Unblock the Notifications