Independence Day 2023: लाल किला, राजघाट के आसपास धारा 144 लागू, 16 अगस्त तक इन कामों की सख्त मनाही

Independence Day 2023: स्‍वतंत्रता द‍िवस को लेकर राजधानी द‍िल्‍ली में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क‍िसी भी अप्र‍िय घटना से न‍िपटने के ल‍िए अभी से ही राजघाट, आईटीओ और लाल किले जैले इलाकों में आईपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया गय है।

इतना ही नहीं, पुलिस ने द‍िल्‍ली के बॉर्डर एर‍िया से प्रवेश करने वाले वाहनों आद‍ि की चेक‍िंग अभ‍ियान को सख्‍त कर द‍िया गया है। वहीं, क‍िसी प्रकार के धरना प्रदर्शन आद‍ि क‍िए जाने की आशंका को लेकर भी पुल‍िस पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिला डीसीपी ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है।

Independence Day 2023

द‍िल्‍ली पुल‍िस के सेंट्रल ज‍िला डीसीपी की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, 'स्‍वतंत्रता द‍िवस समारोह के मद्देनजर राजघाट, लाल क‍िला आद‍ि के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते पुल‍िस की ओर से ऐसी व्‍यवस्‍था की गई है।'

साथ ही, साफ शब्दों में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में क‍िसी प्रकार की भीड़भाड़ करने की अनुमत‍ि नहीं है। इंडिया टीवी की खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से धारा 144 लगाए जाने के बाद अब यह भी साफ हो गया है क‍ि इन इलाकों में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर भी पाबंदी लगा चुकी है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि ऐसी सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं।

आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेगा।

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