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दिल्ली हाईकोर्ट से गांधी परिवार को झटका, टैक्स निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गांधी परिवार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने इनकम टैक्स अधिकारियों के फैसले को चुनोती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

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दिल्ली हाईकोर्ट से गांधी परिवार को झटका

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट सहित कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसमें कर निर्धारण को फेसलेस मूल्यांकन से केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित किया गया था।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण कानून के अनुसार हुआ था। संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ-साथ जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन की भी याचिका खारिज हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने लाभ-हानि के आधार पर मामले की जांच नहीं की है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और चैरिटेबल ट्रस्टों ने चीफ इनकम टैक्स कमिशनर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उनके मामलों को सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने को कहा गया था।

गांधी परिवार ने कर अधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। गांधी परिवार और पांच चैरिटेबल ट्रस्टों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, अधिवक्ता कविता झा, वैभव कुलकर्णी और अनंत मान पेश हुए थे। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह पेश हुए थे।

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English summary
Gandhi family from Delhi High Court dismisses petition challenging tax assessment
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