Excise policy case: दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस
Delhi Excise policy case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले मामले में दाय जमानत याचिक पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है।
बता दें शुरूआत में दिल्ली उच्च न्यायालय शुरूआत में सीबीआई के इस तर्क से सहमत थी कि अरविंद केजरीवाल को पहले अदालत से संपर्क करना चाहिए था लेकिन बाद में पीठ ने बहस के दौरान केजरीवाल की अपील को उच्च न्यायालय में सीधी अपील के योग्य समझते हुए उस पर विचार करने का विकल्प चुना।

हाईकोर्ट में केजरीवाल के पक्ष में केस लड़ रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख के भागने का खतरा नहीं है।
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उन्होंने कहा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत केजरीवाल को मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका संबंधी अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क किया है, बहस के समय इस विवाद पर विचार किया जाएगा।
अब इस केस में अगल सुनवाई 17 जुलाई को होगीबता दें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालसीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर चुके है जो कोर्ट में लंबित है। और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से अरेस्ट किया था। याद रहे तिहाड़ जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मर्चा को अरेस्ट किया था और 20 जून को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। लगातार दूसरी बार बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी।












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