केजरीवील के घर पहुंची ईडी, हाईकोर्ट के आदेश को SC में चुनौती, दिल्ली सीएम पर ED के एक्शन को लेकर बड़े अपडेट
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी ईडी की ओर से भेजे गए 9वें समन के बाद सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर थी। जिसमें उनकी गिरफ्तारी से अंतिरिम सुरक्षा की मांग की थी। बृहस्पतिवार को उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। जिसके बाद एक बार ईडी ने पूछताछ के लिए सख्त रुख अपनाया।
सीएम केजरीवाल को मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत ना मिलने के बाद बुधवार शाम एक बार फिर ईडी उनके आवास पर पहुंची।

सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने जिस प्रकार आम आदमी पार्टी नेताओं पर एक्शन लिया है, उससे सीए केजरीवाल को खुद की गिरफ्तारी की आशंका है। ऐसे में ईडी के 9वें समन के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। जिसमें उन्होंने गिरफ्तार से अंतरिम राहत की मांग की थी। लेकिन याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट सीएम को जमानत से अंतरिम राहत देने का इच्छुक नहीं है।
केजरीवाल ने क्यों मांगी गिरफ्तारी से राहत?
हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ED के सामने पेश होंगे, लेकिन इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा साफ है। याचिका में आगे कहा गया कि पीएमएलए एक्ट के तहत मनमानी प्रक्रिया को आगामी लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Elections 2024) में बराबर मौका नहीं देने के लिए अपनाया जा रहा है, ताकि "केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रक्रिया को मोड़ा जा सके।












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