Delhi Unlock Guidelines: दिल्ली में आज से मेट्रो, मॉल, मार्केट,ऑफिस खुल रहे हैं, आप इन बातों का रखें ध्यान

Delhi Unlock Guidelines: दिल्ली में आज से मेट्रो, मॉल, मार्केट, ऑफिस फिर से खुल रहे हैं, आप इन बातों का रखें ध्यान

नई दिल्ली, 07 जून: कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट को देखते हुए दिल्ली में आज से (सोमवार 07 जून) अनलॉक की प्रक्रिया को और बढ़ाया जा रहा है। डेढ़ महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली में सोमवार से मेट्रो, मॉल, मार्केट, ऑफिस को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार, मॉल और ऑफिस सुबह 5:00 बजे से फिर से खोलने की अनुमित मिली है। 10 मई को मेट्रो ट्रेन सेवाएं रोके जाने के बाद दिल्ली मेट्रो भी आज से 50 फीसदी सवारी के साथ चलेगी। सरकारी दफ्तर खुलेंगे लेकिन मैनपावर सीमित होगी। आज से दिल्ली में क्या-क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, अनलॉक की नियम शर्ते और गाइडलाइन क्या है, आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानें सबकुछ।

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    दिल्ली में क्या-क्या खुलेंगे और उसके गाइडलाइन क्या है?

    1. सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे

    - दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, स्थानीय निकाय ग्रेड- I/समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ 100% क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।

    - वहीं बाकी प्राइवेट और सरकारी ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ काम किए जाएंगे। बाकी कर्मचारी वर्क फॉर होम से काम करेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं में शामिल कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के कार्य कर सकते हैं।

    - दिल्ली के सभी प्राइवेट ऑफिस फर्म या कंपनी द्वारा जारी वैध प्राधिकरण पत्र और वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम कर पाएंगे। दफ्तरों में सभी को मास्क और सामाजिक दूरी से संबंधित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने इसके साथ ये भी कहा है कि जहां तक ​​संभव हो वर्क फ्रॉम होम के अभ्यास का पालन करें।

    2. सभी मॉल, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे

    - दिल्ली में मार्केट और मार्केट कॉम्‍पलेक्‍स, मॉल, ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगे। यानी दुकानें अपनी दुकान संख्या के आधार पर ऑड-ईवन दिनों में खुल सकती हैं। इसका मतलब है कि केवल 50% दुकानें ही खुल सकती हैं। हालांकि ये नियम आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानों पर लागू नहीं होते हैं। शैक्षिक पुस्तकों और स्टेशनरी की दुकानों, मॉल, बाजारों और बाजार परिसरों में पंखे की दुकानों सहित जरूरी सामान बेचने वाली दुकाने सभी दिन बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति है।

    - आवासीय परिसरों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें और सभी पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवश्यक और गैर-आवश्यक सेवाओं के किसी भी भेद के बिना सभी दिनों में खुल सकती हैं। हालांकि, गैर-जरूरी सेवाओं से संबंधित ऐसी दुकानों का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच होगा।

    - सभी मॉल, बाजार, बाजार परिसर, स्टैंडअलोन दुकानों के मालिकों और कर्मचारियों / श्रमिकों की आवाजाही की अनुमति के लिए एक वैध आई कार्ड दी जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वैध ई-पास के सहारे ये यात्रा कर सकते हैं।

    3. शराब की दुकानें (ऑड-ईवन)

    -शराब के ठेके भी 7 जून से ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं।

    4. रेस्‍तरां (टेकअवे) - रेस्‍तरां और होटलों में जाकर खाना खाने की अनुमति नहीं है। वहां से ऑनलाइन डिलिवरी हो सकती है। या खुद भी जाकर पैक करवा सकते हैं।

    5. दिल्ली मेट्रो (50% क्षमता के साथ खुलेगी)

    - दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेगी। मेट्रो सामान्य समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। सोमवार और मंगलवार को मेट्रो की आधी ट्रेनों को ही सर्विस में लाया जाएगा।

    दिल्ली में क्या-क्या बंद रहेंगे

    - साप्ताहिक बाजार (वीकली मार्केट्स) , सिनेमा हॉल, ब्यूटी सलून, स्पा, जिम, जिम, बार, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, पार्क, पब्लिक प्‍लेसेज में शादियां इत्यादी।

    अनलॉक में इन बातों का रखना होगा ध्यान

    - दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा।

    - स्वास्थ्य स्वच्छता बनाए रखना है। पब्लिक प्लेस में थूकना, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना है। यूज किया मास्क कहीं फेंकना नहीं है।

    -मार्केट ट्रेड एसोसिएशन (एमटीए) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) सभी दुकानदारों, कार्यालयों और मॉल, बाजार, बाजार परिसरों, कार्यालयों और सोसाइटियों के परिसर के भीतर उचित व्यवहार के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

    अनलॉक में दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के नियम

    - मेट्रो परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पहले की तरह हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद स्टेशन में एंट्री होगी। लिफ्ट में दो लोगों से ज्यादा नहीं जा सकेंगे।

    - एस्केलेटर का उपयोग करते समय 2 लोगों के बीच एक सीढ़ी का गैप रखें, आरोग्य सेतु ऐप एंट्री गेट पर चेक किया जा सकता है। उन्ही सीटों पर बैठें जहां मार्क किया हो।

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