Delhi School Cab Policy: निजी कारों को स्कूल कैब में बदलने की होगी अनुमति, बस करने होंगे ये बदलाव
दिल्ली सरकार की नई स्कूल कैब नीति में निजी कारों को वाणिज्यिक वाहनों के तौर पर पंजीकृत करने के अनुमति देने का प्रावधान किया जा रहा है।

Delhi School Cab policy: दिल्ली सरकार ने नई स्कूल कैब नीति तैयार कर ली है। नीति के सभी विभागों के पुनरीक्षण के बाद इसे जनता के बीच रखा जाएगा। गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई स्कूल कैब नीति के तहत निजी वाहनों को भी अब वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और कुछ बदलावों के बाद स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति मिल दी जा सकेगी।
दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तहत निजी कारों को वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और कुछ बदलावों के बाद स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति देगी। गुरुवार का सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी। दिल्ली सरकार की नई नीति के मुताबिक निजी कारों को स्कूल वाहने के तौर पर इस्तेमाल करने के कुछ बदलाव भी करने होंगे।
नई स्कूल कैब नीति से ये साफ है कि अब दिल्ली परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है। इसके लिए जो निजी कार मालिक अपनी कार को स्कूल वाहनके रुप में प्रयोग करने चाह रहे हैं उन्हें कार में स्पीड गवर्नर और बैग कैरियर लगाना होगा। हालांकि सरकार नई नीति अभी पाइपलाइन में है। सरका के सभी विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
दिल्ली सरकार मौजूदा स्कूल कैब नीति के तहत अगर कोई भी शख्स स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है, तो उसे एक नया वाहन खरीदना होता है। इसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत पंजीकृत करना होता है। लेकिन अब नई नीति लागू होने के बाद एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को वाणिज्यिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूल कैब के की परमिट भी पा सकता है।












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