शराब नीति घोटाला: मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियो को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच मनीष सिसोदिया ने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें ले जाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस पर कहा कि आप इस संबंध में अर्जी दें, हम अनुमति देंगे।
दिल्ली का बजट आज पेश किया गया। वहीं, बजट से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवा ने भावुक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सभी लोग आज मनीष जी (Manish Sisodia) को बहुत मिस कर रहे हैं। पर उनके काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम दोगुनी स्पीड से किए जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। कुछ दिनों पहले उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में लिया था। इससे पहले ईडी ने कोर्ट से 17 मार्च को 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने 7 नहीं बल्कि 5 दिन की कस्टडी स्वीकार कर ली थी। कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है।
राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी का मकसद AAP को खत्म करना है। इसी कवायद से वो झूठे केस तैयार करवा रही है, ताकि उसके नेताओं को जेल में डाला जा सके। CBI-ED के पास मनोहर कहानियों के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही उनके यहां से कोई रिकवरी हुई। देश को समझना होगा- कोर्ट ने सिसोदिया को दोषी नहीं माना है, बल्कि CBI-ED पूछताछ के बहाने उन्हें जेल में रखे हुए हैं।
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