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Delhi Riots 2020: कोर्ट ने उमर खालिद को दी 7 दिनों की अस्थायी जमानत, हिरासत के बावजूद शादी में होंगे शामिल

Delhi Riots 2020: दिल्ली के जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सात दिनों की अस्थायी जमानत प्रदान की है। यह जमानत उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। उमर खालिद वर्तमान में फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।

दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला

खालिद को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि खालिद ने दंगों की साजिश रचने और भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह हिंसा विवादित नागरिकता संशोधन कानून के विरोध और समर्थन के दौरान हुई थी।

umar khalid

अदालत के फैसले में क्या कहा गया

खालिद की नियमित जमानत की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने खारिज कर दी थी। अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल व्यक्तिगत कारणों के लिए दी गई है और इसमें कोई कानूनी राहत शामिल नहीं है।

खालिद के कानूनी संघर्ष

ट्रायल कोर्ट ने दलील दी कि UAPA की धारा 43डी (5) के तहत लगाए गए आरोप गंभीर हैं। अदालत ने यह भी बताया कि खालिद की जमानत याचिकाएं पहले खारिज की जा चुकी हैं। खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। जिसे वापस ले लिया गया।

दिल्ली दंगों के मामले में क्या है स्थिति

2020 में हुए इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे। उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे प्रमुख छात्र नेताओं पर दंगों की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। दंगों से जुड़े मामलों में कई आरोपी अभी भी हिरासत में हैं। खालिद की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए आरोपों ने देश में विवादित बहस को जन्म दिया है।

कोर्ट के फैसले पर उठे सवाल

खालिद को अस्थायी जमानत मिलने के फैसले ने विभिन्न पक्षों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। इसे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उदारता माना जा रहा है। खालिद के समर्थकों का कहना है कि यह उनके व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान है।

क्या है आगे का रास्ता

खालिद को 3 जनवरी तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। इसके बाद उन्हें पुनः हिरासत में लौटना होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वह इस अवधि में किसी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल न हों।

उमर खालिद की अस्थायी जमानत उनके लिए एक छोटी राहत है। लेकिन यह दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उनकी कानूनी लड़ाई को प्रभावित नहीं करती। यह फैसला एक बार फिर से न्याय, अधिकार, और सख्त कानूनों के तहत आरोपित व्यक्तियों की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को रेखांकित करता है।

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