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Delhi Pollution: दिल्ली की हवा फिर बनी खतरा! NCR में GRAP-3 लागू, जानिए क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा खुला?

GRAP-3 imposed in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी बन गई है। जैसे ही राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा, पूरे NCR में GRAP-3 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया गया। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं बरती गई, तो हालात जल्द ही 'गंभीर' स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए कई कड़े फैसले एक साथ लागू किए गए हैं।

क्यों लागू हुआ GRAP-3? (Why GRAP-3 imposed in Delhi-NCR)

16 जनवरी शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 354 रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले इसी समय 343 था। शाम 6.30 बजे तक भी AQI करीब 350 बना रहा। मौसम विभाग और IITM की भविष्यवाणी के मुताबिक हवा की रफ्तार धीमी है, वातावरण स्थिर है और प्रदूषक तत्व फैल नहीं पा रहे।

GRAP-3 imposed in Delhi-NCR

इन्हीं संकेतों के आधार पर आशंका जताई गई कि AQI 400 के पार जाकर 'सीवियर' कैटेगरी में जा सकता है। इसी को रोकने के लिए CAQM ने एहतियाती कदम के तौर पर GRAP-3 लागू किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिल्ली में किन-किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी।

1. निर्माण कार्यों पर पूरी तरह बैन (Construction ban under GRAP-3)

GRAP-3 लागू होते ही दिल्ली-NCR में गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मिट्टी से जुड़े काम, खुली खुदाई, पाइलिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टर, टाइल और फर्श का काम फिलहाल नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा रेडी-मिक्स कंक्रीट यानी RMC प्लांट्स को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कच्ची सड़कों पर सीमेंट, रेत और फ्लाई ऐश जैसी सामग्री ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

2. उद्योगों पर भी सख्ती (Industries shutdown GRAP-3)

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रशासन ने सीधी कार्रवाई की है। स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे, खनन से जुड़े काम और अवैध ईंधन का इस्तेमाल करने वाली यूनिट्स को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना ढील दिए कार्रवाई की जाए।

3. गाड़ियों पर क्या रोक लगी? (Vehicle restrictions in Delhi GRAP-3)

वाहनों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाले चार पहिया वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन और अंतर-राज्यीय डीजल बसें भी नहीं चल सकेंगी, जब तक वे CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI मानकों पर आधारित न हों।

किन सेवाओं को दिल्ली में मिली राहत? (Exemptions under GRAP-3)

हालांकि प्रशासन ने जरूरी सेवाओं को पाबंदियों से छूट दी है। मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, रक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। बेहद जरूरी निर्माण कार्यों को सख्त धूल नियंत्रण और कचरा प्रबंधन नियमों के साथ अनुमति दी गई है।

साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हालात बिगड़ने पर कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड में चलाने की छूट भी दी जा सकती है।

प्रशासन की अपील और आगे की चेतावनी (Health advisory Delhi pollution)

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, खासकर सुबह और देर शाम के समय जब प्रदूषण ज्यादा रहता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

जैसे ही हवा की गुणवत्ता सुधरेगी, पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सेहत है, और इसी को ध्यान में रखकर GRAP-3 की सख्ती लागू की गई है।

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