'...मुझे विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे', 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए AAP सांसद संजय सिंह
आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगभग छह महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
सांसद की रिहाई पर, स्वागत के लिए जेल परिसर के बाहर आप समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जेल के बाहर आप सांसद का ढोल, मालाओं और फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के बाद कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी। अधिकारियों द्वारा जमानत आदेश की कार्यवाही के बाद सिंह को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।

'जेल के ताले टूटेंगे और वे बाहर आएंगे'
सफेद पायजामा-कुर्ता और नेहरू जैकेट पहने संजय सिंह ने जेल से बाहर निकलते समय एक कार के ऊपर मुट्ठी बांध कर आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है, संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अरविंद केजरीवाल, सत्येन्द्र जैन और मनीष सिसौदिया को सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे और वे बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि संजय सिंह अपनी पत्नी अनीता सिंह और बेटी के साथ सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर जाएंगे।
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इससे पहले दिन में, संजय सिंह को प्री-रिलीज मेडिकल चेक-अप के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज (ILBS) अस्पताल भेजा गया था। आज शाम चेक-अप के बाद वह जेल लौट आए। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सिंह पिछले साल अक्टूबर से तिहाड़ जेल में बंद थे। मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसौदिया को इसी शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इन शर्तों पर संजय सिंह की जमानत हुई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह के लिए जमानत की शर्तें जारी कीं। आप नेता से कहा कि वह उत्पाद नीति मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें।
इन शर्तों का पालन जरूरी
- संजय सिंह को उत्पाद नीति मामले में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से मना किया गया है।
- 2 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।
- अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोका गया है और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।
- संजय सिंह को एनसीआर छोड़ने से पहले अपना विस्तृत यात्रा कार्यक्रम जांच अधिकारी के साथ साझा करना होगा।
- उन्हें अपना फोन लोकेशन हमेशा ऑन रखने को कहा गया है।












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