'चुनाव परिणाम के 2 महीने बाद भी मेयर का पद खाली', AAP ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कल होगी सुनवाई
3 फरवरी को मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। आप उम्मीदवार ने याचिका दायर कर जल्द चुनाव की मांग की थी।

Delhi Mayor election: आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम मेयर पद चुनाव मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के दो महीने बाद भी मेयर का पद खाली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी।
बता दें कि 3 फरवरी को मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। आप उम्मीदवार ने याचिका दायर कर जल्द चुनाव की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि हमने इस आधार पर याचिका वापस ले ली क्योंकि 6 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। लेकिन मेयर का चुनाव फिर से टल गया है।
आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और आशु ठाकुर मेयर पद की दावेदारी कर रहे हैं जबकि भाजपा की ओर से रेखा गुप्ता मेयर पद की रेस में शामिल हैं। बता दें कि इस बार दिल्ली एमसीडी को महिला मेयर मिलेगी। उपमहापौर की बात करें तो इस रेस में आप की ओर से मोहम्मद इकबाल और भाजपा की ओर से जलज कुमार के बीच मुकाबला है।
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दिल्ली एमसीडी में 15 साल के बाद भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस बार पूरी दिल्ली का सिर्फ एक महापौर होगा। 4 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमे 250 सीटों में से 134 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी जबकि भाजपा को 104 सीटों पर। इसके साथ ही 15 साल से एमसीडी पर भाजपा का शासन खत्म हो गया है।
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