Delhi Lockdown:किन लोगों को मिलेगी छूट ? पूरी गाइडलाइंस यहां देखिए
नई दिल्ली, 19 अप्रैल: दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह फैसला तब लेना पड़ा जब एक दिन पहले राजधानी में कोरोना के 25,462 नए मरीज सामने आए और एक ही दिन में 161 लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन, राज्य सरकार ने इस संपूर्ण लॉकडाउन में भी कुछ सेवाओं और व्यक्तियों को इन पाबंदियों से छूट दी है और वह लॉकडाउन के दौरान भी आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि, यह सारी छूट नियमों के तहत है और लोगों को उसका इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में सबकुछ जान लेना जरूरी है।

केंद्र और राज्य सरकार की इन सेवाओं को छूट
दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी भारत सरकार और इससे संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के दफ्तरों को छूट मिलेगी। वैलिड आई-कार्ड दिखाने के बाद इनके अधिकारियों-कर्मचारियों को भारत सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का पालन करते हुए आने-जाने की रियायत मिलेगी। इनके अलावा दिल्ली में आवश्यक और आपात सेवाओं में शामिल, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल संस्थान, पुलिस, जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवा, जिला प्रशासन, वेतन और एकाउंट के दफ्तर, जीएडी, बिजली, जल और सफाई सेवा और हवाई, रेलवे, दिल्ली मेट्रो और बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन, कार्गो से जुड़ी ट्रांसपोर्ट सेवाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और निगम सेवा और सभी तरह की आवश्यक सेवाओं को भी आवाजाही को छूट रहेगी।
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इन तमाम लोगों और सेवाओं को भी रहेगी छूट
दिल्ली में स्थित न्यायिक सेवा के सभी अधिकारियों, स्टाफ को वैलिड आई-कार्ड दिखाने या कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी परमीशन लेटर दिखाने पर दफ्तर आने-जाने की छूट होगी। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल सेवाओं से जुड़े सभी लोगों, जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सेवाओं जैसे कि लैब, क्लिनिक, फार्मेसी, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी तरह के कर्मचारियों को काम पर आने-जाने की छूट रहेगी। गर्भवती महिलाओं को भी एक अंटेंडेंट के साथ और प्रिस्क्रिप्शन और संबंधित दस्तावेजों के अलावा साथ में वैलिड आई-कार्ड के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत रहेगी। जो लोग कोविड-19 टेस्ट के लिए जा रहे होंगे या वैक्सिनेशन के लिए जा रहे होंगे, उन्हें भी वैलिड आई-कार्ड दिखाने के बाद जाने दिया जाएगा।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल से आने- जाने वाले यात्रियों को वैलिड टिकट दिखाने पर इसकी इजाजत मिलेगी। विभिन्न देशों के राजनयिकों और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को भी वैलिड आई-कार्ड दिखाने पर आवाजाही की इजाजत रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को भी उचित आई-कार्ड दिखाने पर लॉकडाउन में काम पर आने-जाने की छूट रहेगी। अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर आवश्यक चीजों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से इजाजत लेने या ई-पास की आवश्यकता नहीं है।

सभी आवश्यक सेवाओं को राहत
कुछ वाणिज्यिक सेवाओं और निजी संस्थानों से जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं रहेगी। ये हैं, फूड, ग्रोसरी, फल और सब्जियां,डेयरी और मिल्क बूथ, मीट और मछली, जानवरों का चारा, दवा और मेडिकल उपकरण की दुकानें, चश्मा बनाने वाले और न्यूज पेपर वितरक। इसी तरह बैंक, बीमा के दफ्तर, एटीएम, एसईबीआई/शेयर बाजार से जुड़े दफ्तर और उनके कर्मचारी। इंटरनेट सेवाएं, दूर-संचार, केबल सर्विस, आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विस। खाना समेत आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं की डिलिवरी में लगे ई-कॉमर्स। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी के रिटेल और गोदाम। वॉटर सप्लाई, बिजली से जुड़ी तमाम सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवा, प्राइवेट सिक्योरिटी, जरूरी सामानों के उत्पादन यूनिट, जिन उत्पादन यूनिट में गैर-आवश्यक सामानों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कामगार वहीं रहते हैं। जिन सामानों और सेवाओं का उत्पादन लगातार जारी रहना जरूरी है, रेस्टोरेंट/ भोजनालयों से खाने की होम डिलिवरी और टेकअवे। धार्मिक स्थान भी खुले रहेंगे, लेकिन विजिटर को जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही के लिए ई-पास की जरूरत है (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी)। इसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस
इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने के लिए भी खास गाइडलाइंस दी गई हैं। दिल्ली मेट्रो में (50 फीसदी क्षमता के साथ), सार्वजनिक बसों में (50 फीसदी क्षमता के साथ), ऑटो-ई-रिक्शा,टैक्सी, कैब, ग्रामीण और फटफट सेवा (दो यात्रियों तक),मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी में अधिकतम 11 पैसेंजर को एकसाथ चलने की इजाजत मिलेगी। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, शादी समारोहों में शादी का कार्ड दिखाकर अधिकतम 50 लोगों के पहुंचने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए यह सीमा 20 लोगों की निर्धारित की गई है। ई-पास के लिए यहां क्लिक कीजिए- https://delhi.gov.in/












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