दिल्ली शराब घोटाला: केजरीवाल को SC से राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
Arvind Kejriwal Bail news: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही देश की सर्वोच्च न्यायलय ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है।
केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुनाने की बात कहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई यानी आज शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक जमानत पर रिहा करते हैं लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
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हालांकि केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ रहे एडवोकेट डॉक्टर सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय की बेंच से 5 जून तक अंतरिम जमानत की गुजारिश की जिस पर सीएम जस्टिस खन्ना ने कहां नहीं हम 1 जून तक ही जमानत देंगे।
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री आवास से अरेस्ट किया था।
जिसके बाद सीएम केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया था और ईडी की मांग पर दिल्ली की एक कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया गया था।
तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की अब तक तीन बार न्यायिक हिरासत कोर्ट बढ़ा चुका है। शराब नीति से जुड़े केस में दिल्ली की एक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है।
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