Liquor Policy case: दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे मनीष सिसोदिया, जमानत के लिए करेंगे अपील
दिल्ली शराब नीति से जुडे़ मनी लाॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

Delhi Liquor Policy case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम अपनी जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सिसोदिया हाईकोर्ट में दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जमानत याचिका खारिज करने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती देंगे।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद अब वे जिसके बाद वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद वे तिहाड़ जेल में हैं।
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दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करन के अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है।
इससे पहले सिसोदिया की जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था जिस कोर्ट ने 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद बेल याचिका खारिज कर दी। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर दायर मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है।
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