Liquor Policy: CBI जांच मामले में सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई टली, 17 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई।

Delhi Liquor Policy: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) तिहाड़ जेल की सेल नंबर-1 में बंद हैं। बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी, जिसे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 21 मार्च तक लिए टाल दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया है।
पूर्व डिप्टी सीएम को सिसोदिया दिल्ली शराब पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर पहले ही ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की है। वहीं शुक्रवार को सीबीआई जांच से जुड़े मामले में हिरासत को लेकर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर सुनवाई अब 21 मार्च को करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी की रिमांड की मांग की विचार करते हुए आदेश जारी किया। जिसके तहत मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा गया है।
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बता दें कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति को लेकर कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया है। सीबीआई मामले में अगर उन्हें जमानत मिलती तो ईडी उन्हें हिरासत ले जाएगी। जिसके बाद पूछताछ के लिए सिसोदिया को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिसोदिया के बयान दर्ज करने के साथ ही अन्य आरोपियों से सामना कराया जाएगा। इसके साथ ही जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया के सेलफोन को कथित रूप से बदलने और नष्ट करने व बतौर दिल्ली के आबकारी मंत्री के रूप में लिए फैसलों को लेकर पूछताछ कर सकती है।












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