दिल्ली सरकार ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर लगा प्रतिबंध बढ़ाया, अब 3 जनवरी 2024 तक लगाई रोक
दिल्ली में बिजली कंपनियों के कर्मचारी अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने बिजली कर्मचारियों की किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध 3 जनवरी 2024 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अगले 6 माह तक अनिवार्य सेवा में तैनात कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते।

दिल्ली एलजी ने बिजली से संबंधित सेवाओं को आवश्यक घोषित किया है। ऐसे में बिजली वितरण कंपनियों के कर्मचारियों की हड़ताल से पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि जनहित में, नियमित और संविदा दोनों तरह के इंजीनियरों और कर्मचारियों की हड़ताल या आंदोलन पर रोक लगाना आवश्यक है।
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा कि उपराज्यपाल ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल के इंजीनियरों और कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।
इंजीनियरों और बिजली कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को 4 जुलाई 2023 से लेकर 3 जनवरी 2024 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में आखिरी अधिसूचना 2 जनवरी को जारी की गई थी, जिसमें 3 जुलाई तक बिजली कर्मचारियों की किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।












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