Excise Policy Case: HC ने कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार
Delhi Excise Policy Case: शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया है।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें ईडी की चार्जशीट को स्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल, केजरीवाल ने अपने ऊपर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इस बीच, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए और समय मांगा है। वहीं, केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि छठी और सातवीं पूरक चार्जशीट दोनों एक जैसी हैं।
उसमें कुछ भी नया नहीं है और गवाहों के बयान भी यही है जो पहले की चार्जशीट में हैं। पूर्व सीएम के वकील ने कहा बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है। बता दें, केजरीवाल ने 20 नवंबर को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
केजरीवाल की याचिका में हाईकोर्ट से इस आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि विशेष न्यायाधीश ने कथित अपराध के दौरान लोक सेवक के रूप में काम करते हुए उन पर मुकदमा चलाने की किसी भी मंजूरी के बिना आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया।
इससे पहले 12 नवंबर को केजरीवाल ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, लेकिन उस स्तर पर कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया था। इस मामले के सिलसिले में 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी।












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