दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर की सुनवाई, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
Delhi Liquor Policy Scam Case: कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब तक आठ समन जारी कर चुका है। ईडी के इन समन को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज बुधवार को सुनवाई की।

अदालत ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 को करेगी।
कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते जांच एजेंसी ईडी ने कहा "हम जवाब देंगे लेकिन हम जवाब ये देंगे कि केजरीवाल की ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, इसलिए इसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाए।
बता दें वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने भी स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई। जब कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि ये आम आदमी पार्टी को नहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने व्यक्तिगत समन भेजा है तो वो क्यों नहीं पेश हो रहे।
इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि डर है कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए पुलिस प्रोटक्शन दिया जाए।
बता दें ईडी द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में भेजे गए समन जारी करने के नौवें समन के बाद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का रुख किया है जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक को 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
बता दें, पिछले सप्ताह दिल्ली के सीएम को ईडी द्वारा समन जारी न करने के मामले में शहर की राऊज एवेन्यू अदालत ने जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल सशरीर अदालत में पेश हुए।












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