Delhi Govt Vs LG: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने बताया 'जनतंत्र की जीत'
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा है। उन्होंने इस फैसले को जनतंत्र की जीत बताया।

दिल्ली के 'असली बॉस' अरविंद केजरीवाल हैं, इसका फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने 'कंट्रोल ऑफ सर्विस' मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दे दिया। इस फैसले पर अब खुद सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।
केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, ये फैसला दिल्ली की जनता के हक में है। मैं अरविंद केजरीवाल के जज्बे को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के संविधान को बचाने का काम किया। ये बहुत बड़ी जीत है। इन्कलाब जिंदाबाद।
सीएम ने बुलाई बैठक
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। जिसमें प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मिली शक्तियों पर चर्चा की जाएगी।
ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मिला
आपको बता दें कि 'कंट्रोल ऑफ सर्विस' के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां पर संविधान पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार जनता द्वारा चुनी गई सरकार को है।
कोर्ट ने आगे कहा कि अगर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं दी जाती है, तो जवाबदेही का 'ट्रिपल चेन प्रिंसिपल' (ट्रिपल श्रृंखला का सिद्धांत) निरर्थक होगा। अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी प्रभावित होता है।
पुलिस केंद्र के पास
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामले में उसकी चलेगी। दिल्ली के पास अन्य राज्यों की तरह अधिकार नहीं हैं।












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