Divyang Pension: दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 6000 रुपये, जानें क्या हैं शर्तें और कैसे करें आवेदन?
Delhi Divyang Pension: दिल्ली सरकार ने साल 2026 की शुरुआत में दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्तियों को हर महीने 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वर्तमान में यह राशि 3,000 रुपये है, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग इसी महीने यानी जनवरी 2026 में इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है।
यह आर्थिक मदद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें 'पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज' (PwBD) की श्रेणी में रखा गया है। योजना की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

- दिव्यांगता का प्रतिशत: केवल 60% से 100% तक की गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे।
- दिल्ली का निवासी: आवेदक पिछले 5 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- अनिवार्य दस्तावेज: दिल्ली का पता वाला आधार कार्ड और वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
सिर्फ सर्टिफिकेट काफी नहीं, होगा 'मेडिकल टेस्ट'
दिल्ली सरकार ने इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अब केवल सर्टिफिकेट दिखाने भर से पैसा नहीं मिलेगा:
- 1. मेडिकल बोर्ड का मूल्यांकन: डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की जाएगी जो आवेदक की मेडिकल जांच करेगी।
- 2. स्कोरिंग सिस्टम: दिव्यांग व्यक्ति को उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों और देखभाल की जरूरत के आधार पर स्कोर दिया जाएगा।
- 3. देखभाल की जरूरत: यह सहायता उन्हीं को मिलेगी जिन्हें काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी या निरंतर थेरेपी के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।
सीधे खाते में आएगा पैसा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 6,000 रुपये की यह राशि किसी सहायक (Attendant) के बजाय सीधे दिव्यांगजन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसा दिव्यांग व्यक्ति के इलाज, दवाइयों और बेहतर जीवन स्तर पर ही खर्च हो।
आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग इसी सप्ताह नया ऑनलाइन पोर्टल लाइव करेगा। पोर्टल लॉन्च होते ही पात्र लोग अपने आधार कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। पोर्टल का लिंक जारी होते ही सूचित किया जाएगा।












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