ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी होगी Delhi में बंद, कटेगा 10 हजार तक का चालान, जाएंगे जेल

Delhi Bike Taxi Ban: दिल्ली में ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल परिवहन विभाग ने पूरी तरफ रोक लगा दी है। आदेश को नहीं मानने पर बाइक राइडर्स और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों पर भी बड़ा जुर्माना लग सकता है।

Delhi Bike Taxi Ban

delhi news: प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया है। सरकार द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाले टू-वीलर्स के कमर्शल इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर रोक के बावजूद किसी ने बाइक टैक्सी सेवा जारी रखी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि

पहली बार में 5 हजार रुपए का चालान तो दूसरी बार में जेल भेजने के प्रावधान के साथ-साथ 10 हजार रुपए तक का चालान कटेगा। यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और बाइक को भी जब्त किया जाएगा।

टू-वीलर्स के कमर्शल इस्तेमाल से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग जल्द ही एग्रीगेटर्स को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी में है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हैं। नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत दो पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना दंडनीय है। बता दें, दिल्ली से पहले यह नियम महाराष्ट्र में भी लागू किया जा चुका है। तो वहीं, बाइक टैक्सी पर रोक के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर के लोग परेशान हैं।

दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस मामले में मीडिया से बातचीत में कहा

दिल्लीवासियों को परिवहन के सुरक्षित और भरोसेमंद साधन उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। जो प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराना चाहती हैं, उन्हें तय नियमों और शर्तों के तहत ही ऑपरेट करने की मंजूरी दी जा सकती है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

Recommended Video

    Delhi में Commercial Private Bike पर Transport Departmen ने लगाई रोक | वनइंडिया हिंदी

    कहा कि इस दिशा में दिल्ली सरकार पहले से ही प्रयासरत है। जल्द ही हम एक व्यापक एग्रीगेटर पॉलिसी ला रहे हैं, जिसमें व्यावसायिक सेवाओं के साथ-साथ यात्री सेवाओं के लिए भी कई विकल्प होंगे। इस पॉलिसी में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के लिए भी प्रावधान हैं। कोई भी कंपनी लाइसेंस लेकर नियमों के तहत सेवाएं दे सकती है। इस पॉलिसी पर अभी कानून विभाग के साथ विचार-विमर्श जारी है। जल्द ही सरकार इस पॉलिसी को पास कर इसे लागू करेगी।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+