ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार, तुरंत रोक लगाने की मांग

Delhi Government: केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख करते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई करने की तैयारी कर चुके केजरीवाल अब केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है।

Centers ordinance

अध्यादेश को बताया असंवैधानिक

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। मालूम हो कि केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं।

दिल्ली और केंद्र सरकार आमने-सामने

अध्यादेश से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। जिसके तहत दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिल गया था।

19 मई को अध्यादेश लाकर कोर्ट से फैसला को पलटा

हालांकि उसके बाद 19 मई को केंद्र ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में दिए आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया, जिसमें अदालत ने नौकरशाहों को नियंत्रित करने का अधिकार दिल्ली की सरकार को दिया था।

आप लगातार केंद्र पर हमलावर

वहीं जब से केंद्र इस मुद्दे पर अध्यादेश लेकर आई है, तब से आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के खिलाफ आप ने एक रैली निकाली थी, जिसको संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाला प्रधानमंत्री बताया था।

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