दिल्ली में करंट लगने से हुआ हादसा तो बिजली कंपनियों को देना होगा हर्जाना, सरकार लाएगी नई पॉलिसी
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने करंट लगने से होने वाली दुर्घटना पर विद्युत कंपनियों को मुआवजा देने के लिए कहा है। प्रदेश में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए नए नियम लागू होने वाले हैं।
दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से नए नियम बनाए जाएंगे। इस बाबत दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग ने प्रस्ताव भेजा था जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनुमति दे दी है।

नए नियम लागू होने के बाद विद्युत कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, साथ ही अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो विद्युत कंपिनियों को वित्तीय मदद करनी होगी। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल के कार्यालय में भी भेजा गया है। उपराज्यपाल की ओर से अनुमति मिलने के बाद केजरीवाल सरकार जल्द ही इस बाबत आदेश जारी करेगी।
बता दें कि दिल्ली में करंट लगने से होने वाले हादसों को लेकर कोई नीति नहीं है। जिसकी वजह से अगर बिजली लगने से कोई घायल होता है या उसकी मृत्यु होती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती हैं।
इस वजह से पीड़ितों को किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन सरकार की नई नीति के बाद अब पीड़ितों को आर्थिक मदद मिल पाएगी।
दिल्ली के बिजली विभाग के इस प्रस्ताव को विद्युत मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रस्तुत किया। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद इस बाबत दिल्ली सरकार की ओर से नियम बनाने के लिए आदेश जारी किया जाएगा। बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना की गई है, यह दिल्ली के सभी डिस्कॉम को नियंत्रित करता है।












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