दिल्ली दंगा: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, लगे हैं कई गंभीर आरोप
नई दिल्ली, 23 अगस्त: पिछले साल फरवरी में राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए थे। जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट आज सुनवाई करेगी। अभी उनके ऊपर कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि इससे पहले दंगे से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी।

जानकारी के मुताबिक खालिद की जमनात याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट से जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया। जिस पर उसे 18 अगस्त कर दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मामले को 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले की सुनवाई के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने कहा था कि खालिद की जमानत याचिका बेकार है और उसमें कोई दम नहीं है।
खालिद को पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि खजूरी खास दंगों में शामिल लोगों की पहचान की जानी बाकी है, ऐसे में खालिद को अनंत काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। फिलहाल उनके ऊपर यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम की धारा 3, 4 के तहत कड़े आरोप लगाए गए हैं।












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