मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को किया तलब
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत द्वारा दायर मानहानि मामले में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को तलब किया।
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत द्वारा दायर मानहानि मामले में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को तलब किया। राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत ने शिकायतकर्ता के मौखिक प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजों के आधार पर यह पाया है कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500/501 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

गुप्ता को 11 नवंबर दोपहर 2 बजे प्रस्तुत होने को कहा गया है। बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद से संबंधित मामले में उन्हें बदनाम करने के लिए गुप्ता पर आपराधिक शिकायत दर्ज की थी और गुप्ता से मीडिया पोस्ट हटाने और हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी।
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गहलोत ने गुप्ता पर दर्ज कराई शिकायत में कहा था, 'शिकायतकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अपने ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौखिक और लिखित रूप में मानहानिकारक, निंदनीय, शरारती, झूठे और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं।' गहलोत ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया था कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए वर्ष 2017 से लगभग 1500 नई बसों को शामिल करने की पहल की। गौरतलब है कि भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने पहले आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें "निराधार" करार दिया था। गुप्ता ने कहा था कि वह बस खरीद विवाद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त पैनल के निष्कर्षों का जिक्र कर रहे थे।












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